सरकार ने भोजन में थूक के मामले पर संज्ञान लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों में थूक या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट मिलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
सरकार ने भोजन में थूक के मामले पर संज्ञान लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों में थूक या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट मिलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।