सरकार ने भोजन में थूक के मामले पर संज्ञान लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों में थूक या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट मिलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
धामी सरकार ने भोजन में अपशिष्ट मिलाने वालों के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों पर थूकने वालों को सख्त सजा मिलेगी।
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसके लिए नए नियम बनाए हैं इन नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसपर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में देहरादून और मसूरी के होटलों और ढाबों में खाने-पीने की चीजों में थूकने की घटनाएं सामने आई थीं और इस संबंध में वीडियो भी वायरल हुआ था।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी ने एफडीए(फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) और पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
मामलों की हो गहन जांच
सीएम धामी ने कहा कि ऐसे मामलों की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों का मौसम नजदीक है।
ऐसे में किसी भी प्रकार की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शुद्धता और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है।
दरअसल, मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर चाय की दुकान लगाने वाले दो भाइयों, नौशाद अली और हसन अली को चाय के बर्तन में थूकने और उसे ग्राहकों को पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
दोनों भाई उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के निवासी हैं। एसओपी(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) में कहा गया है कि सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए।
This post is written by Abhijeet kumar yadav