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कांवर यात्रा के लिए नया नियम: कांवर मार्ग पर दुकान लगाने से पहले बतानी होगी पहचान, देहरादून पुलिस की घोषणा

हरिद्वार में पुलिस ने नए निर्देश जारी कर कांवर यात्रा मार्ग पर सभी विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने को कहा है। होटल-ढाबा मालिकों, रेहड़ी और फल वालों को अपना नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा।

By: Rekha  RNI News Network
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कांवर यात्रा के लिए नया नियम: कांवर मार्ग पर दुकान लगाने से पहले बतानी होगी पहचान, देहरादून पुलिस की घोषणा

हरिद्वार में पुलिस ने नए निर्देश जारी कर कांवर यात्रा मार्ग पर सभी विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समर्थित इस कदम का उद्देश्य कांवर यात्रा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

होटल-ढाबा मालिकों, रेहड़ी और फल वालों को अपना नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा। यह नियम यात्रा मार्ग पर विवादों को रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पेश किया गया है।

सीएम धामी का बयान

सीएम धामी ने कहा व्यवसाय करते समय अपनी पहचान छिपाना गलत है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पारदर्शिता जरूरी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने घोषणा की कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी विक्रेताओं को नए पहचान प्रकटीकरण नियम का पालन करना होगा। यह उपाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरह के आदेश का पालन करता है। नए नियमों का पालन करने में विफल रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहचान प्रकटीकरण की आवश्यकता का उद्देश्य कांवडियों और व्यापारियों के बीच विवादों से बचना है। अपनी पहचान छुपाने वाले विक्रेताओं से जुड़े संघर्षों और आपराधिक गतिविधियों की पिछली घटनाओं ने इस निर्णय को प्रेरित किया।

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