उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में एक बार प्रमोशन के लिए आवश्यक अहर्ताओं में छूट दी जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिनके विभाग में ऊपर का पद खाली है और वे प्रमोशन के लिए निर्धारित योग्यता का 50% पूरा करते हैं।
कैबिनेट का बड़ा फैसला: कर्मचारियों की मांग पूरी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत कई संगठनों की लंबे समय से मांग थी कि प्रमोशन में शिथिलीकरण नियमावली को फिर से लागू किया जाए। सरकार ने इसे पहले एक निश्चित समय के लिए लागू किया था, लेकिन अब इसे बिना समय सीमा के पुनः लागू कर दिया गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
जिनके ऊपर का पद खाली है और वे 50% योग्यता पूरी कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पद पर प्रमोशन के लिए 10 साल की सेवा आवश्यक है, तो कर्मचारी 5 साल की सेवा के बाद पदोन्नति के लिए पात्र होगा। प्रोबेशन पीरियड में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को यह छूट नहीं मिलेगी।
कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने कहा कि यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। सरकार ने अधिवेशन के बाद कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार कर लिया है।