Uniform Civil Code विधेयक पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी मुहर लगा दी है। वहीं संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के चलते बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब इस संबंध में नियमावली बनने के बाद ये राज्य में लागू कर दिया जाएगा। वहीं इसके पुष्टि की जानकारी सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी है।
समवर्ती सूची में आने के कारण विधेयक राष्ट्रपति को अनुमोदित
राज्यपाल ने UCC विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था और राजभवन ने इस पर विचार विमर्श करने के बाद विधायी विभाग को भेजा इसके बाद विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि UCC संविधान की समवर्ती सूची के विषय से जुड़ा है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को रिफर किया गया था।
बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेज दिया गया था क्योंकि इस पर राष्ट्रपति भवन को ही अंतिम फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने और नियमावली बनने के बाद यूसीसी उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक बिल उत्तराखंड 2024, विधानसभा में पहले ही ध्वनिमत से पास हो गया था।