उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो अपने-अपने जिलों में सरकारी कर्मियों के पंजीकरण की निगरानी करेंगे।
किन कर्मचारियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य?
सरकारी सेवा में कार्यरत उन सभी विवाहित कर्मचारियों को UCC पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कराना आवश्यक होगा, जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है।
समयबद्ध पंजीकरण के निर्देश
नोडल अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों के सरकारी कर्मचारियों का समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराकर रिपोर्ट गृह सचिव को भेजें। इस संबंध में सोमवार को अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी निर्देश जारी किए हैं।
तकनीकी सहायता भी होगी उपलब्ध
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि UCC पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण हो सके। इसके लिए आईटीडीए निदेशक को सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने को कहा गया है। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की जरूरत होगी, तो वे तुरंत आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं।
इस नए नियम के तहत, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण से संबंधित औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।