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उत्तराखंड: यूसीसी पोर्टल पूरा होने के करीब, अक्टूबर से सभी को समान अधिकार

अक्टूबर से उत्तराखंड में सभी के साथ राज्य के कानून के तहत समान व्यवहार किया जाएगा। अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त करके मुख्य तौर पर शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। इसके लाभ जिस पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेंगे, उस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने का तकनीकी काम लगभग 90 फीसदी पूरा हो चुका है।

By: Rekha  RNI News Network
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उत्तराखंड: यूसीसी पोर्टल पूरा होने के करीब, अक्टूबर से सभी को समान अधिकार

अक्टूबर से उत्तराखंड में सभी के साथ राज्य के कानून के तहत समान व्यवहार किया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही नए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमों के कार्यान्वयन की तारीख की घोषणा करेगी।

यूसीसी पोर्टल का एप्लिकेशन भी विकासाधीन है। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में एक समिति अगले अक्टूबर तक यूसीसी कार्यान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप दे रही है। इस नौ सदस्यीय समिति ने फरवरी में अपना काम शुरू किया और लोकसभा चुनाव के बाद अपने प्रयासों में तेजी लायी है।

समिति न केवल यूसीसी नियमों का मसौदा तैयार कर रही है बल्कि उनके कार्यान्वयन और प्रशिक्षण कर्मियों के लिए एक पोर्टल भी विकसित कर रही है। राज्य सरकार जल्द ही यूसीसी नियम लागू करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा करेगी।

प्रारंभ में, सरकार ने यूसीसी नियमों के लिए कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की, केवल यह कहा कि उन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। यूसीसी, जनता के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण, पूरी तैयारी की आवश्यकता है। नियम बनाने की प्रक्रिया अब लगभग 60% पूरी हो चुकी है, और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने यूसीसी कार्यान्वयन पोर्टल का लगभग 90% पूरा कर लिया है।

विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल पंजीकरण
यूसीसी के तहत विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पोर्टल का लक्ष्य इस पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता आसानी से अपना विवरण पंजीकृत कर सकें। जो लोग इंटरनेट या सिस्टम से अपरिचित हैं, वे कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग कर सकते हैं, जो उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, घर पर सुविधाजनक पंजीकरण के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है।

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