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विभागिय मंत्री यूपी में विकास परियोजनाओं की संशोधित लागत का करेंगे भुगतान

विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित विभागों के मंत्रियों को संशोधित लागतों को हरी झंडी देने का अधिकार दिया है। यह निर्णय परियोजना खर्चों को प्रभावित करने वाले जीएसटी/वैट दरों में भिन्नता के जवाब में लिया गया है।

By: Rekha  RNI News Network
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विभागिय मंत्री यूपी में विकास परियोजनाओं की संशोधित लागत का करेंगे भुगतान

विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक सक्रिय कदम में, उत्तर प्रदेश सरकार ने समायोजित लागत को मंजूरी देने के लिए विभागीय मंत्रियों को शक्ति सौंप दी है। यह रणनीतिक निर्णय जीएसटी/वैट दरों में उतार-चढ़ाव के कारण लिया गया है, जिससे विभिन्न परियोजनाओं के समग्र खर्च पर असर पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को जीएसटी/वैट दर में बदलाव के बीच संशोधित लागत को मंजूरी देने का अधिकार


विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित विभागों के मंत्रियों को संशोधित लागतों को हरी झंडी देने का अधिकार दिया है। यह निर्णय परियोजना खर्चों को प्रभावित करने वाले जीएसटी/वैट दरों में भिन्नता के जवाब में लिया गया है।

उत्तर प्रदेश: जीएसटी/वैट दर में बदलाव


उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने कहा, ”जीएसटी/वैट की दर में अंतर के कारण यदि परियोजना लागत में बदलाव हुआ है तो संशोधित व्यय के प्रस्तावों पर विभागीय मंत्रियों की मंजूरी पर्याप्त होगी।” 12 दिसंबर, 2023 को दिया गया निर्देश सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेज दिया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम का उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन में देरी को रोकना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस निर्णय को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और जीएसटी/वैट दरों में बदलाव को संबोधित किया गया है, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। खन्ना ने स्पष्ट किया कि जीएसटी/वैट दर में संशोधन जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, और अब संबंधित विभागों के मंत्रियों के पास इन दर परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संशोधित परियोजना लागत को मंजूरी देने का अधिकार है।

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