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उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू: पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा जमीन, धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति अब जमीन नहीं खरीद पाएगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (संशोधन विधेयक 2025) को बजट सत्र में पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है।

By: Rekha  RNI News Network
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उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू: पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा जमीन, धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति अब जमीन नहीं खरीद पाएगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (संशोधन विधेयक 2025) को बजट सत्र में पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता (UCC) के बाद यह धामी सरकार का दूसरा बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

भू-कानून के तहत क्या बदलेगा?

1.पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति कृषि या बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेगा।

2.हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि भूमि खरीदने की छूट समाप्त कर दी गई है।

3.हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में भी भूमि खरीद प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया है—अब डीएम स्तर पर नहीं, बल्कि शासन से मंजूरी लेनी होगी।

4.बाहरी व्यक्ति को भूमि खरीदने के लिए प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।

निकाय क्षेत्रों में भू-कानून की शर्तें

नगर निकाय और छावनी परिषद क्षेत्रों में यह भू-कानून लागू नहीं होगा। बाहरी व्यक्ति निकाय क्षेत्र से बाहर सिर्फ एक बार ही 250 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकता है।
शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, ताकि कोई गलत इस्तेमाल न हो। भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू-उपयोग नियमों के अनुरूप ही किया जा सकेगा, अन्यथा जमीन राज्य सरकार के अधीन आ जाएगी।

भूमि खरीद की प्रक्रिया होगी पारदर्शी

सरकार ने पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा, हर जिले के जिलाधिकारी को भूमि खरीद की नियमित रिपोर्टिंग करनी होगी, जिससे भ्रष्टाचार और अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

धामी सरकार का सख्त रुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के संसाधनों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए भू-कानून से प्रदेश में अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी और पहाड़ों की सांस्कृतिक व पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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