1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की आरोपी महिलाओ को जमानत दी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की आरोपी महिलाओ को जमानत दी

आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत लगाए गए थे।

By: Rekha  RNI News Network
Updated:
gnews
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की आरोपी महिलाओ को जमानत दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में दो महिलाओं, अनीता देवी और दिव्या को जमानत दे दी है, जिन पर आज़मगढ़ जिले में एक धर्म को बढ़ावा देने और दूसरे के बारे में दुर्भावना पैदा करने का आरोप था। आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत लगाए गए थे।

अनीता देवी और दिव्या के खिलाफ एफआईआर आज़मगढ़ के महराजगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसने उन पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ, एक धर्म को बढ़ावा देने और लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि जांच में धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं मिला या आवेदकों ने दूसरे धर्म के खिलाफ क्या कहा, इसका कोई विशेष विवरण सामने नहीं आया। इस बात पर जोर दिया गया कि भारत संवैधानिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं था और वे 14 अगस्त, 2023 से हिरासत में थे। बचाव पक्ष ने आश्वासन दिया कि यदि जमानत दी गई, तो आवेदक अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में पूरा सहयोग करेंगे।

इसके विपरीत, राज्य के वकील ने जमानत अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि आवेदकों के खिलाफ संज्ञेय अपराध स्थापित किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने अनीता देवी और दिव्या को जमानत देते हुए कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की संलिप्तता, पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें और मामले की योग्यता पर बिना कोई राय व्यक्त किए, अदालत का मानना ​​​​है कि आवेदकों ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें गूगल न्यूज़, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...