उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस कानून के अंतर्गत अब निजी और सरकारी संपत्ति को डैमेज पहुंचाने वाले दंगाइयों से क्षति की पूरी रकम वसूली जाएगी। इसके अलावा इस कानून के तहत 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी ताम-झाम और अन्य कार्यों पर होने वाले खर्च की भरपाई भी होगी। मंत्रिमंडल द्वारा