विधानसभा में विधेयक वापस लिए जाने के बाद विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि नियम के अनुसार, सरकार को विधेयक वापस लिए जाने के कारणों काे भी बताना चाहिए थे। विधान परिषद में सपा सदस्यों ने भी विधेयक वापस लिए जाने के कारणों को लेकर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2021, जो राज्य विधान मंडल पारित किये जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद-200 के अंतर्गत राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था।
मोना राज्य सरकार से दो साल की अवधि के बाद विधेयक वापस करने के राज्यपाल के फैसले के संबंध में सदन को स्पष्टीकरण देने का आग्रह कर रही हैं। विशेष रूप से, वह विधेयक में किसी भी खामियों पर स्पष्टीकरण मांग रही है जिसके कारण राज्यपाल ने सहमति रोक दी और इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, राज्यपाल का बिल लौटाने का फैसला तकनीकी कारणों से था। खन्ना ने बताया कि राज्य विधानसभा द्वारा 2021 में गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक पारित करने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्तालय स्थापित किए गए थे। विशेष रूप से, विधेयक में अपीलीय प्राधिकारी वही रहा, जो अपील और उसके समाधान दोनों को संभाल रहा था।
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक
अन्य विधायी विकास में, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 विधानसभा में पारित किया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने डी-कार्बोनाइजेशन की ओर वैश्विक बदलाव और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों की आवश्यकता पर जोर दिया। सिंह ने पर्यटन और परिवहन के लिए जलमार्गों के महत्व पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए।
शीरा नियंतरण बिल
इसके अतिरिक्त, चीनी मिलों द्वारा उत्पादित गुड़ के भंडारण, उन्नयन और मूल्य निर्धारण के नियंत्रण को संबोधित करने वाले यूपी शीरा नियंत्रण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 को सदन में मंजूरी दे दी गई। उत्पाद शुल्क मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में गुड़ के उत्पादन और आपूर्ति को विनियमित करने में इसके महत्व पर जोर देते हुए विधेयक पेश किया।
संशोधन में ऑनलाइन गेमिंग पर कर 4% से बढ़ाकर 28% हुआ
विधानसभा ने यूपी माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 भी पारित किया, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ऑनलाइन गेमिंग के साथ इसके संबंध की ओर इशारा किया। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को कौशल का खेल मानने से लेकर मौद्रिक लेनदेन से जुड़े मौके के खेल के रूप में पहचाने जाने के दृष्टिकोण में बदलाव पर प्रकाश डाला। संशोधन में ऑनलाइन गेमिंग पर कर 4% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग में लगी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा।